
वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार सोमवार को कर चोरी की खबर पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों ने राज्य में एक साथ डेढ़ दर्जन से अधिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के 50 गोदामों पर छापे मारे। इनमें पटना में 8, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया में 6-6, भागलपुर और छपरा में 3-3, बेतिया, मोतिहारी, फारबिसगंज, किशनगंज, सीवान, गोपालगंज और बेगूसराय में 2-2, सासाराम, मुंगेर, जमुई और लखीसराय में एक-एक गोदाम पर अधिकारियों ने धावा बोला। देर रात तक अधिकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के दस्तावेजों की जांच करते रहे। कार्रवाई की मॉनिटरिंग आयुक्त वाणिज्य कर डॉ. प्रतिमा पटना से कर रही थीं। विभाग को जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा बिना रोड परमिट के कर योग्य माल का परिवहन अवैध तरीके से किए जाने की सूचना मिल रही थी। उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल, 2018 से जीएसटी के तहत कर चोरी रोकने के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के बाहर से 50 हजार रुपए से अधिक का माल बिना ई-वे बिल से मंगवाना अवैध है।
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