राजधानी में गुरुवार को वीआईपी मूवमेंट के कारण हुए ट्रैफिक जाम के सिलसिले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी और ट्रैफिक एसपी को हाईकोर्ट ने तलब कर पूछा-वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक जाम के कारण जब तलब किए हुए अफसर कोर्ट समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो आम नागरिकों की क्या दशा होती होगी?
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