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» RBI ने सर्कुलर जारी कर कहा- एटीएम या बैंकिंग लेनदेन में आपके साथ हुआ है फ्रॉड तो तीन दिन के अंदर बैंक को दें जानकारी, नुकसान की होगी भरपाई
एटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग से लेनदेन करते समय आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो इसकी जानकारी तीन दिनों के अंदर बैंक को दें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक अकाउंट कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए 06 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया है।
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