
अपने घर खेलने आई छह साल की बालिका से दुष्कृत्य करने के आरोपी 60 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें से 10 हजार रुपए बतौर प्रतिकर बालिका को दिए गए। फैसला पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य और सनसनीखेज के रूप में चिह्नित किया गया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा बालिका विश्वास के साथ आरोपी के घर खेलने गई थी। लेकिन संरक्षक के बजाय उम्रदराज आरोपी ने उसके साथ घृणित कृत्य किया।
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