
खंडवा. अपने घर खेलने आई छह साल की बालिका से दुष्कृत्य करने के आरोपी 60 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें से 10 हजार रुपए बतौर प्रतिकर बालिका को दिए गए। फैसला पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य और सनसनीखेज के रूप में चिह्नित किया गया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा बालिका विश्वास के साथ आरोपी के घर खेलने गई थी। लेकिन संरक्षक के बजाय उम्रदराज आरोपी ने उसके साथ घृणित कृत्य किया। जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया गुड़ीखेड़ा में 11 जनवरी 2018 को सुबह 10.30 बजे 6 वर्षीय बालिका 60 साल के आरोपी ठाकुर पिता नापा के यहां खेलने गई थी। ठाकुर ने उसके साथ दुष्कृत्य किया। बालिका की बहन उसे लेने गई तो देखा आरोपी उसके साथ दुष्कृत्य कर रहा है और बहन रो रही है। इस पर वह अपनी दादी को बुलाने गई। दादी के साथ लौटी तब भी आरोपी ठाकुर...
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