रेल में महिलाओं से छेड़खानी करने पर तीन साल की जेल हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेलवे कानून में नए प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटा जा सके।
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