सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीड़ हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर कहा है कि किसी को भी कानून का ठेकेदार बनने का हक नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
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Tuesday, October 2, 2018
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» भीड़ हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, किसी को भी कानून का ठेकेदार बनने का हक नहीं






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