बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में अब कभी भी शिकायत की जा सकेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने साफ किया कि पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत शिकायत करने की समय सीमा नहीं है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2EtAukb
via IFTTT
Wednesday, October 17, 2018
Home »
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» किसी भी उम्र में की जा सकती है बाल उत्पीड़न की शिकायत: कानून मंत्रालय
0 comments:
Post a Comment