दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय थल सेना में नर्स पद पर सिर्फ महिलाओं की भर्तियों को ‘लैंगिक भेदभाव’ बताया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी के राव ने नर्सिंग ब्रांच में पुरुषों की भर्तियां नहीं होने कहा, ‘‘ यह एक लैंगिक भेदभाव है।'
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Tuesday, October 9, 2018
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» भारतीय थलसेना में पुरुष नर्स का न होना लैंगिक भेदभाव: दिल्ली हाईकोर्ट
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