दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता जीवनयापन के लिए दिया जाता है। इसे तोहफे के तौर पर कतई नहीं देखा जाना चाहिए।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala http://bit.ly/2VQblbH
via IFTTT
Tuesday, May 21, 2019
Home »
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» याचिका दायर करने की तारीख से ही पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाएगा : हाईकोर्ट
0 comments:
Post a Comment