केरल हाईकोर्ट ने आरोग्य सेतु एप को सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को दी गई चुनौती पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2SXCfe8
via IFTTT
Tuesday, May 12, 2020
Home »
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» हाईकोर्ट का आरोग्य सेतु पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार, अगली सुनवाई 18 मई को
0 comments:
Post a Comment