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दैनिक भास्कर
» आधार से पेन कार्ड को लिंक करने का आखिरी मौका, 30 जून के बाद कर नहीं कर पाएंगे, ITR भरने में भी आएगा काम, नहीं तो देना पड़ सकती है 5 हजार रु. तक की पेनाल्टी
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून है। यदि आप आधार को पेन से लिंक नहीं करते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी टाइम पर नहीं भर पाएंगे। ITR यदि 31 जुलाई तक नहीं भरा तो आपको 5 हजार रुपए तक की पेनाल्टी देना पड़ सकती है। वहीं यदि आप ITR 31 दिसंबर के बाद भरेंगे तो आपको 10 हजार रुपए तक की पेनाल्टी देना पड़ सकती है।
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