पीएनबी घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटिगुआ की नागरिकता मिलने पर मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया है। पुलिस ने शनिवार देर रात बताया कि चौकसी को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 10 सितंबर 2015 को विशेष ‘तत्काल’ दर्जे के तहत पासपोर्ट जारी किया था। इसमें पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) यानी पुलिस वेरीफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए मुंबई पुलिस से पीवीआर दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि,अब इस मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं।
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Monday, August 6, 2018
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» भारत ने चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को आवेदन सौंपा, इस देश में उसे 9 महीने पहले मिली थी नागरिकता
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