पटना जंक्शन समेत अन्य फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में विधिवत तरीके से हटाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह व न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने एडवोकेट माधवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी आदेश दिया कि सभी अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे पहले खुद से खाली करने का नोटिस जिला प्रशासन देगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
0 comments:
Post a Comment