
एससी-एसटी अधिनियम के तहत बेउर जेल में बंद बाड़मेर के पत्रकार दुर्गेश सिंह उर्फ दुर्ग सिंह को पटना सिविल कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। एससी-एसटी अधिनियम के विशेष प्रभारी न्यायाधीश मनोज सिन्हा ने दुर्ग सिंह की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें पांच हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ इतनी की राशि के दो जमानतदारों का बंधपत्र दाखिल करने पर जेल से मुक्त करने का आदेश दिया
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