
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें उसने मल्टीप्लेक्सों में खाने-पीने की चीजें लेकर जाने की इजाजत दी थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्सों के मालिक दर्शकों को खाने की चीजें अंदर से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, न ही उन्हें मॉल या मल्टीप्लेक्स में खाने की चीजें ले जाने से रोका जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को मनपसंद खाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार है।
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