विधि आयोग ने शादी के लिए लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है। इसके लिए लड़कियों की उम्र पहले ही 18 साल तय है। आयोग ने कहा कि शादी में उम्र का अंतर दूर होना चाहिए। अगर इस उम्र में उन्हें सरकार चुनने का अधिकार है तो अपने लिए पति या पत्नी के चयन में भी सक्षम माना जाए। यह भी कहा कि शादी के बाद अर्जित की गई संपत्ति में पत्नी भागीदार है। तलाक होने पर उसे बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar https://ift.tt/2NBznyS
via IFTTT
Saturday, September 1, 2018
Home »
Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar
» शादी के लिए लड़कों की उम्र भी 18 हो, तलाक के बाद पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिले: विधि आयोग
0 comments:
Post a Comment