अदालत का मानना है कि धोखाधड़ी व्यक्ति की अपनी लापरवाही के कारण हुई है। इसलिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3tsRMCB
via IFTTT
Tuesday, March 16, 2021
Home »
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» उपभोक्ता अदालत का आदेश: खाते से पैसे निकलने जैसे फ्रॉड के लिए बैंक दोषी नहीं
0 comments:
Post a Comment