सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्य होता है और उन्हें सिर्फ इसलिए अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है क्योंकि सीबीआई अपने ट्रायल को समय पर पूरा नहीं कर सका।
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Tuesday, July 27, 2021
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» सुप्रीम कोर्ट: ट्रायल में देरी वजह से अनिश्चितकाल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता
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