केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि विवाह के बाद पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाना तलाक का दावा करने का एक बड़ा आधार है।
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Friday, August 6, 2021
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» केरल हाईकोर्ट: मैरिटल रेप के लिए भारत में कोई सजा नहीं, लेकिन यह तलाक का ठोस आधार है
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