मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के जवाब में केंद्र को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और 10 दिनों का समय दिया।
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Friday, August 13, 2021
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» नये आईटी नियम: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से दस दिनों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा
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