बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन रोकना न्यायोचित नहीं है। यह टिप्पणी 90 साल की महिला की याचिका पर की। यह महिला स्वतंत्रता सेनानी की विधवा है, उनके पति का 56 साल पहले निधन हो चुका है।
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Monday, September 27, 2021
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» महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- स्वतंत्रता सेनानी पेंशन रोकना न्यायोचित नहीं, विधवा की याचिका पर सरकार तीन दिन में रखे पक्ष
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