सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के एक फैसले को रद्द करते हुए बीमा कंपनी को हादसे में ट्रक को हुए नुकसान पर ग्राहक को 3.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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Tuesday, October 19, 2021
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» सुप्रीम कोर्ट : हादसे में ट्रक को नुकसान पर 3.25 लाख रुपये मुआवजा दे बीमा कंपनी
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