रिटायर्ड जज ने कहा- महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124 ए और यूएपीए कानून के कुछ हिस्सों को खत्म कर दे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभी भी धारा 124ए कैसे बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
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Sunday, October 10, 2021
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» जस्टिस नरीमन ने कहा: 'खत्म हो देशद्रोह कानून', सरकारें आएंगी-जाएंगी, नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरी
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