मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी द्वारा आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से तीन करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में दायर एक रिट याचिका को निपटाने में छह साल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।
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Friday, November 5, 2021
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» तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी गलती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, जानें क्या है मामला
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