सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आग लगने की वजह यदि प्राकृतिक नहीं तो उसे ‘एक्ट ऑफ गॉड’ (दैवीय आपदा) नहीं कह सकते।
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Saturday, January 8, 2022
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» सुप्रीम कोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त, कहा- आग लगने की वजह यदि प्राकृतिक नहीं तो नहीं कह सकते ‘एक्ट ऑफ गॉड’
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