सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, अगर कोई बेटी अपने पिता से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती तो, वह उससे किसी भी तरह का खर्चा लेने की हकदार भी नहीं होगी।
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Thursday, March 17, 2022
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» सुप्रीम कोर्ट: रिश्ता नहीं रखने वाली बेटी, पिता से किसी तरह का खर्च लेने की हकदार नहीं
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