अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें चुनाव आयोजित करने के लिए अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, वे चुनाव की घोषणा से पूर्व उक्त अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा के बाद उनके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं।
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Tuesday, April 11, 2023
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» Karnataka HC: चुनाव की घोषणा के बाद ही निर्वाचन अधिकारी को तलाशी का अधिकार
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