
दक्षिणी दिल्ली की 6 कॉलोनियों के पुनर्विकास और सड़क चौड़ीकरण के लिए 16,500 पेड़ काटने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को विकास कार्य से जुड़े नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) और पीडब्ल्यूडी से पूछा, ''क्या इस नुकसान का बोझ दिल्ली उठा सकती है? अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, तब तक कोई पेड़ ना काटें।'' इस पर दोनों अथॉरिटी ने सहमति जताई है। इसके इतर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल भी 2 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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