सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश की राजनीतिक प्रणाली का अपराधीकरण नहीं होने देना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी ने गंभीर अपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की। हालांकि साथ ही स्पष्ट किया कि कानून बनाना हमारा काम नहीं। यह संसद का काम है।
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