सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि अनुसूचित जातियों पर राष्ट्रपति के आदेश में अदालत द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता है।
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Saturday, December 19, 2020
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» अनुसूचित जातियों पर राष्ट्रपति के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती है अदालत : सुप्रीम कोर्ट
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