कर्मचारी अपने मन मुताबिक स्थान पर तबादले का नियोक्ता पर दबाव नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियोक्ता पर है कि वह अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को स्थानांतरित करे।
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Sunday, September 12, 2021
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» सुप्रीम कोर्ट : कर्मचारी अपने मन मुताबिक स्थान पर तबादले के लिए नियोक्ता पर नहीं बना सकते दबाव
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