कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 साल के युवक व साढ़े 16 साल की नाबालिग में सहमति से बने यौन संबंध के मामले में युवक को दुष्कर्म के आरोप से मुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया है।
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Wednesday, September 22, 2021
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» कलकत्ता हाईकोर्ट : स्वेच्छा से बनाए यौन संबंध पॉक्सो कानून के तहत अपराध नहीं
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