उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ई-समाचार पत्रों को अवैध रूप से प्रसारित करने वाले 80 से अधिक समूहों को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3FDDw0v
via IFTTT
Tuesday, December 28, 2021
Home »
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» दिल्ली हाईकोर्ट: व्हाट्सएप पर अवैध रूप से ई-पेपर को प्रसारित करने पर रोक, अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश
0 comments:
Post a Comment