मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिपाहियों से पुलिस अधिकारियों के घर पर अर्दली का काम लेना गैरकानूनी है। उन्हें तत्काल ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए।
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Tuesday, June 21, 2022
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» Madras High Court: सिपाहियों से अर्दली की तरह काम लेना गैरकानूनी, वर्दीवालों को ऐसे कार्यों में नहीं उलझा सकते
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