सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पंजाब के आबकारी व कराधान विभाग के अफसरों की ओर से एक निजी कंपनी की दुकान सील करने के मामले में सुनवाई के दौरान की। कंपनी ने कार्रवाई को अवैध बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दी थी।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/c14FOLv
via IFTTT
Tuesday, August 29, 2023
Home »
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» SC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शब्दों के इस्तेमाल में बरतें संयम, अफसरों के खिलाफ टिप्पणी से बचें अदालतें
0 comments:
Post a Comment