सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों को ‘कर्मचारी’ माना जा सकता है। केंद्रीय सशस्त्र बल से होने के बावजूद वह कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत ड्यूटी पर लगी चोट के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है।
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Friday, September 29, 2023
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» RPF: 'मुआवजे के लिए आरपीएफ कर्मियों को भी मान सकते हैं कर्मचारी', अदालत ने खारिज की कमांडिंग ऑफिसर की अपील
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