
केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस की मनमानी को खत्म करने के लिए मंगलवार को हवाई यात्रियों के लिए चार्टर जारी किया। इसमें घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग के 24 घंटे के अंदर टिकट रद्द करने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूलने का प्रस्ताव है। हालांकि, उड़ान के निर्धारित समय में 96 घंटे यानी चार दिन से कम वक्त रहने पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि 24 घंटे के लॉक इन पीरियड के दौरान यात्री बिना कोई अतिरिक्त रकम चुकाए टिकट पर नाम सुधार सकेंगे या यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
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