
बोधगया ब्लास्ट में एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। छठा आरोपी नाबालिग था। उसे पहले ही तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह अभी जेल में बंद है। 31 मई को सजा के बिंदू पर सुनवाई होगी। एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह बिहार में एनआईए कोर्ट का पहला फैसला है। 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इस मामले में रांची के हैदर अली , इम्तियाज अंसारी और मुजीवुल्लाह अंसारी तथा रायपुर के उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन कुरैशी के खिलाफ एनआईए ने 3 जून 2014 को चार्जशीट दायर की थी।
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