
कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भाजपा को न्योता देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। भाजपा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने येदियुरप्पा के दोनों पत्र पेश किए। इन्हीं के आधार पर राज्यपाल वजुभाई वाला ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो संभावनाओं को बताया। कहा- या तो सरकार का बहुमत साबित करे या फिर शनिवार को फ्लोर टेस्ट हो। येदि ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थीं। कांग्रेस (78 सीटें) और जेडीएस (38 सीटें) ने भी मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें नहीं बुलाया। इसको लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
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