केरल हाईकोर्ट ने सिर या शरीर पर भारी बोझ (हेडलोड) ढोने को ‘अमानवीय गतिविधि’ करार देते हुए राज्य सरकार को ऐसे श्रमिकों की दशा सुधारने का निर्देश दिया है।
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Tuesday, December 14, 2021
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» चिंता: केरल हाईकोर्ट ने कहा- सिर पर भारी बोझ ढोना अमानवीय, खत्म हो एक्ट, सुधरनी चाहिए श्रमिकों की दशा
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